कर्नल सोफिया मामले में MP के मंत्री-सरकार को फटकार

कर्नल सोफिया मामले में मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। न्यायालय ने सख्त लहजे में कहा कि सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति से इस प्रकार के गैर-जिम्मेदाराना बयानों की उम्मीद नहीं की जाती है। कोर्ट ने मंत्री को भविष्य में अपने बयानों में अधिक जिम्मेदारी और सावधानी बरतने की हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी कर्नल सोफिया से जुड़े एक पुराने मामले की सुनवाई के दौरान की, जिसमें मंत्री विजय शाह के कथित बयानों को लेकर आपत्ति जताई गई थी। न्यायालय ने जोर दिया कि मंत्रियों को अपने सार्वजनिक आचरण और वक्तव्यों में उच्च मानकों का पालन करना चाहिए ताकि न्यायपालिका की निष्पक्षता और लोगों के विश्वास को बनाए रखा जा सके।

वहीं, जबलपुर हाईकोर्ट ने भी इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) की भाषा और प्रारूप पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। न्यायालय ने FIR में शामिल कुछ बिंदुओं को अस्पष्ट बताते हुए सरकार को उन्हें स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि FIR एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज होता है और इसे स्पष्ट, संक्षिप्त और तथ्यात्मक होना चाहिए ताकि जांच प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा न आए। कोर्ट ने इस मामले में सरकार की ओर से दाखिल किए गए जवाब पर भी असंतोष जताया और मामले की अगली सुनवाई में सभी आवश्यक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। इस दोहरी फटकार से कर्नल सोफिया मामला और भी गंभीर हो गया है और राज्य सरकार पर इस मामले में उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करने का दबाव बढ़ गया है।

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