बांग्लादेश में चीनी नागरिकों को चेतावनी, ‘विदेशी दुल्हन’ खरीदने से बचें

बांग्लादेश में चीनी नागरिकों को चेतावनी, ‘विदेशी दुल्हन’ खरीदने से बचें

ढाका। बांग्लादेश स्थित चीनी दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए एक अजीबोगरीब चेतावनी जारी की है, जिसमें उन्हें “विदेशी दुल्हन खरीदने” से बचने को कहा गया है। यह अनोखी सलाह कई सवाल खड़े कर रही है।

क्यों जारी की गई यह चेतावनी?

चीनी दूतावास ने अपने नागरिकों से विदेशी दुल्हन खरीदने की मानसिकता से दूर रहने का आग्रह किया है। उन्हें चीनी नागरिकों के अलावा किसी और से शादी करने के मामले में भी विशेष रूप से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस चेतावनी में कहा गया है कि चीनी नागरिकों को विदेशों में शादी से संबंधित चीनी कानूनों का ध्यान रखना चाहिए, अवैध रूप से शादी नहीं करनी चाहिए और सीमावर्ती क्षेत्रों में होने वाली मानव तस्करी के प्रति जागरूक रहना चाहिए।

दूतावास ने यह भी कहा है कि चीनी नागरिकों को विदेशी दुल्हन खरीदने के विचार को त्याग देना चाहिए और विदेश में शादी करने से पहले दो बार सोचना चाहिए। दूतावास ने चीनी कानून का हवाला देते हुए स्पष्ट किया है कि “किसी भी विवाह एजेंसी को सीमा पार विवाह या मैचमेकिंग सेवाओं की अनुमति नहीं है। चोरी-छिपे या खुले तौर पर किसी भी प्रकार की शादी की अनुमति नहीं है। किसी भी व्यक्ति को धोखे से या व्यक्तिगत लाभ के लिए इस तरह की गतिविधियों को खुले या गुप्त रूप से संचालित करने की अनुमति नहीं है।”

चीन में लिंग असंतुलन और मानव तस्करी

जानकारी के अनुसार, चीन में महिला-पुरुष अनुपात बिगड़ गया है। अनुमानित 3 करोड़ चीनी पुरुष जीवनसाथी नहीं ढूंढ पा रहे हैं, जिन्हें ‘शेष पुरुष’ भी कहा जाता है। इसके परिणामस्वरूप विदेशी दुल्हनों की मांग बढ़ी है। चीनी नागरिकों के बीच विदेशों से पैसे देकर महिलाओं को लाकर शादी करने का चलन बढ़ गया है। असल में, शादी की आड़ में मानव तस्करी की घटनाएं बढ़ रही हैं। आरोप है कि चीन में, खासकर बांग्लादेशी महिलाओं की मांग बढ़ी है। इसलिए, विवाह के नाम पर महिलाओं को भेजने का काम अवैध तरीके से चल रहा है। बीजिंग इस बात को लेकर बेहद चिंतित है कि बांग्लादेश में ऐसे कई गिरोह सक्रिय हो गए हैं।

कठोर दंड की चेतावनी

चीनी दूतावास ने चेतावनी दी है कि अवैध विदेशी विवाहों में शामिल पाए जाने वाले व्यक्तियों को मानव तस्करी गिरोह से जुड़े होने के संदेह में गिरफ्तार किया जा सकता है। बांग्लादेश के दंड संहिता और मानव तस्करी विरोधी कानून के तहत, मानव तस्करी के लिए गिरफ्तार होने पर सात साल की कैद और अधिकतम मृत्युदंड तक दिया जा सकता है। न्यूनतम 5,00,000 टका (बांग्लादेशी मुद्रा) का जुर्माना भी हो सकता है। ऐसे कृत्यों को उकसाने, योजना बनाने, अंजाम देने या सहायता करने वालों को तीन से सात साल की कैद और 20,000 टका तक का जुर्माना हो सकता है।

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