विराट कोहली के बेंगलुरु पब पर धूम्रपान क्षेत्र न होने का मामला दर्ज

बेंगलुरु में विराट कोहली के स्वामित्व वाले पब और रेस्तरां ‘वन8 कम्यून’ को निर्धारित धूम्रपान क्षेत्र न होने के कारण कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। क्यूबॉन पार्क पुलिस ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए रेस्तरां के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है।
पब को कोटपा की धारा 4 और 21 के तहत रेस्तरां के भीतर धूम्रपान के लिए एक निर्धारित क्षेत्र न होने के कारण बुक किया गया है। ये धाराएं होटलों, रेस्तरां और हवाई अड्डों जैसे कुछ स्थानों पर निर्दिष्ट धूम्रपान क्षेत्रों की अनुमति देती हैं।
यह मामला शनिवार को दर्ज किया गया।
यह कार्रवाई कर्नाटक सरकार द्वारा हुक्का बार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और तंबाकू उत्पादों की खरीद के लिए कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के ठीक एक दिन बाद हुई है। राज्य सरकार के सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2024 को हाल ही में राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी।
यह पहली बार नहीं है जब ‘वन8 कम्यून’ कानूनी मुश्किल में फंसा है। पिछले साल जून में पब और रेस्तरां के खिलाफ निर्धारित समय से अधिक समय तक संचालित होने के लिए मामला दर्ज किया गया था। दिसंबर में, बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) ने अग्नि विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त न करने के लिए रेस्तरां को नोटिस जारी किया था।