शिक्षक को नाबालिग से कुकर्म मामले में 52 साल की जेल

केरल की एक अदालत ने 7 वर्षीय छात्र से यौन उत्पीड़न के मामले में डांस टीचर सुनील कुमार को कुल 52 साल कैद की सजा सुनाई है। तिरुवनंतपुरम त्वरित विशेष अदालत (POCSO) की न्यायाधीश अंजू मीरा बिड़ला ने 46 वर्षीय सुनील कुमार को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम के तहत दोषी ठहराया। दोषी को यह सजा 2017 से 2019 के बीच किए गए अपराधों के लिए मिली है, जिसमें उसने अपने डांस क्लास के दौरान बच्चे के साथ कई बार अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए थे।
अदालत ने आदेश दिया है कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी, जिसके तहत कुमार को अधिकतम 20 साल जेल में बिताने होंगे। इसके अतिरिक्त, अदालत ने दोषी पर 3.25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जो वसूल होने पर पीड़ित को मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। यह मामला तब सामने आया जब पीड़ित बच्चे ने अपने छोटे भाई को उसी शिक्षक के पास डांस सीखने भेजने से मना कर दिया और परिजनों को आपबीती सुनाई।