दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर शिकंजा, 1 जुलाई से लगेगा भारी जुर्माना

दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर शिकंजा, 1 जुलाई से लगेगा भारी जुर्माना

दिल्ली में 1 जुलाई से पुराने वाहन मालिकों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार, 1 जुलाई से एंड-ऑफ-लाइफ (ईओएल) वाहनों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के निर्देशों के अनुसार, पेट्रोल पंपों या सार्वजनिक स्थानों पर खड़े 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को जब्त किया जाएगा. इन वाहनों पर ₹10,000 (चार पहिया) और ₹5,000 (दो पहिया) का जुर्माना भी लगाया जाएगा.

ईओएल वाहनों का पता लगाने के लिए दिल्ली के करीब 500 ईंधन स्टेशनों पर ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (एएनपीआर) कैमरे लगाए गए हैं. ये कैमरे केंद्रीय वाहन डेटाबेस से जानकारी लेकर ऐसे वाहनों की पहचान करेंगे और पेट्रोल पंप कर्मचारियों को सूचित करेंगे कि उन्हें ईंधन न दिया जाए. उल्लंघन होने पर प्रवर्तन एजेंसियों को सूचना भेजी जाएगी, जो वाहन को जब्त कर स्क्रैप करने जैसी कार्रवाई करेंगी. यदि मालिक वाहन को दिल्ली से बाहर ले जाना चाहते हैं, तो उन्हें एक वर्ष के भीतर अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करना होगा.

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