पुलिस पर धमकाने का आरोप! एसपी फर्रुखाबाद को क्यों लिया गया हिरासत में, कोर्ट ने क्या सुनाया आदेश?
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई के दौरान याची के फर्रुखाबाद निवासी अधिवक्ता को गिरफ्तार किए जाने को गंभीरता से लिया। कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए सुनवाई के दौरान उपस्थित फर्रुखाबाद की एसपी आरती सिंह को हिरासत में लेने का आदेश देते हुए न्याय कक्ष में रोक लिया और पकड़े गए वकील को पेश किए जाने तक न्याय कक्ष न छोड़ने को कहा। हालांकि, बाद में कोर्ट ने एसपी फर्रुखाबाद को इस मामले में बुधवार को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश भी दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर एवं न्यायमूर्ति संजीव कुमार की खंडपीठ ने प्रीति यादव की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। फर्रुखाबाद निवासी अधिवक्ता अवधेश मिश्र याची के साथ प्रयागराज आए थे और सुनवाई के दौरान वहाँ की एसओजी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में कहा गया है कि याची के पति को फर्रुखाबाद के पुलिस अधिकारियों ने अवैध रूप से हिरासत में लिया। याची की ओर से पूरक हलफनामा दाखिल कर आरोप लगाया गया था कि उसके पति को गत 8 सितंबर की रात लगभग 9 बजे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया था और 14 सितंबर को रात लगभग 11 बजे रिहा किया गया। यह भी आरोप लगाया गया कि याची से जबरन एक पत्र लिखवाया गया, जिसमें कहा गया था कि उसके पति को हिरासत में नहीं लिया गया था। इस पर कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कायमगंज थाना प्रभारी अनुराग मिश्र, सीओ कायमगंज और एसपी फर्रुखाबाद को न्याय में बाधा डालने के कार्य के लिए मंगलवार को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए नोटिस जारी किए थे।
कोर्ट ने इन अधिकारियों और अन्य पुलिस अधिकारियों को याची से संपर्क करने, उसे धमकाने या किसी अन्य प्रकार से परेशान करने से भी रोका था। यह बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका 12 सितंबर को दाखिल की गई थी। जब पुलिस अधिकारियों को इस याचिका की जानकारी मिली तो 14 सितंबर को याची से जबरन उक्त पत्र लिखवाया गया। इसी आधार पर कोर्ट ने उन्हें तलब किया था।
मंगलवार को सुनवाई के दौरान फर्रुखाबाद की एसपी न्याय कक्ष में मौजूद थीं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि इस मामले में जाँच के आदेश दिए हैं। उधर, फर्रुखाबाद की एसओजी ने फर्रुखाबाद में याची के वकील अवधेश मिश्र को गिरफ्तार कर लिया, जो याची के साथ फर्रुखाबाद से आए थे। यह बात कोर्ट को बताई गई तो न्यायालय ने एसपी फर्रुखाबाद से कहा कि एसओजी जब तक अवधेश मिश्र को पेश नहीं करती, तब तक वह न्याय कक्ष न छोड़ें। बाद में वकील को पेश किया गया तो कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई बुधवार को दोपहर एक बजे तय करते हुए एसपी को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने को कहा है।