पूर्व CM भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य को बड़ा झटका! ₹१००० करोड़ के शराब घोटाले में जमानत याचिका खारिज

शराब घोटाले के मामले में जेल भेजे गए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) के विशेष न्यायाधीश ने जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए कहा कि, “प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए इस स्तर पर जमानत दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता।” कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मामले की जाँच अभी भी चल रही है।

बता दें कि ईडी के विशेष न्यायाधीश ने अभियोजन और बचाव पक्ष का तर्क सुनने के बाद २५ अक्टूबर को इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। बचाव पक्ष ने जमानत आवेदन में मुख्य तर्क यह दिया था कि चैतन्य के खिलाफ कार्रवाई शराब घोटाले में फरार आरोपी लक्ष्मी नारायण बंसल के बयान के आधार पर की गई है, जबकि उनका इस घोटाले से कोई लेना-देना नहीं है।

इसके विपरीत, अभियोजन पक्ष (ED) ने अदालत को बताया कि शराब घोटाले की अवैध वसूली की बड़ी रकम सीधे चैतन्य के पास पहुँचती थी। ED ने दावा किया कि चैतन्य लगभग १,००० करोड़ रुपए के अवैध लेन-देन के मुख्य आरोपी हैं। जाँच के दौरान मिले इनपुट के आधार पर ही उन्हें १८ जुलाई २०२५ को छापेमारी के बाद गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

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