आपके घर आया है SIR फॉर्म? ये गलतियां करने पर नाम हो सकता है गायब! तुरंत जानें फॉर्म भरने का सही तरीका और समय सीमा

राज्य में मतदाता सूची संशोधन की विशेष प्रक्रिया के रूप में स्पेशल एनुमरेशन रिवीजन (SIR) कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस प्रक्रिया के तहत लगभग हर परिवार को एक विशेष एनुमरेशन फॉर्म (SIR Form) वितरित किया जा रहा है। लेकिन कई मतदाताओं के मन में सवाल है कि यह फॉर्म क्यों देना है, इसे कैसे भरना है और जमा नहीं करने पर क्या होगा? चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, आपके सभी सवालों का जवाब और फॉर्म भरने के सही नियमों के लिए यह विशेष रिपोर्ट पढ़ें।

फॉर्म (SIR Form) जमा नहीं करने पर क्या होगा?

यदि आपको यह फॉर्म मिला है, तो इसे जमा करना अनिवार्य है। चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, SIR फॉर्म जमा नहीं करने पर आप बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं।

  • वोट देने का अधिकार खोने का जोखिम: फॉर्म जमा न करने पर आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट (Draft Roll) में शामिल नहीं किया जा सकता है। इससे भविष्य में आप मतदान का अधिकार खो सकते हैं।
  • घर पर नोटिस आने की संभावना: फॉर्म जमा न करने पर चुनाव आयोग आपके पते पर नोटिस भी भेज सकता है।
  • सलाह: इसलिए, फॉर्म मिलते ही जिम्मेदारी से भरें और निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा करें।

फॉर्म भरने के सही नियम और आवश्यक सावधानियां:

फॉर्म भरने में एक छोटी सी गलती भी बड़ी जटिलता पैदा कर सकती है। चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, ग्राहकों को निम्नलिखित नियमों का पालन करना होगा:

नियमविवरणसावधानी
भाषायदि फॉर्म बंगाली में आया है, तो इसे बंगाली में भरा जा सकता है। लेकिन यदि आप इसे अंग्रेजी में भरते हैं, तो सभी अक्षर कैपिटल लेटर्स (Capital Letters) में होने चाहिए।
स्याहीनीले या काले रंग के बॉल प्वाइंट पेन का उपयोग करें।जेल पेन या किसी अन्य रंग की स्याही का उपयोग न करें।
संख्या लेखनआधार नंबर या फोन नंबर जैसे सभी अंक या डिजिट केवल अंग्रेजी में (1, 2, 3) लिखे जाने चाहिए। बंगाली अंकों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।हालांकि, नाम, पिता का नाम या विधानसभा क्षेत्र का नाम बंगाली में लिखा जा सकता है।

जमा करने की समय सीमा और विशेष सुझाव:

फॉर्म मिलने के बाद इसे जमा करने के लिए लगभग एक महीने का समय होता है। लेकिन आखिरी मिनट की हड़बड़ी से बचने के लिए इसे जल्द से जल्द जमा करना बेहतर है।

  • फोटोकॉपी और अभ्यास: फॉर्म की एक फोटोकॉपी पहले से करवा लें। सबसे पहले उस कॉपी में अभ्यास के तौर पर सभी जानकारी भरें। जब सब कुछ सही लगे, तभी मूल फॉर्म भरें।
  • बीएलओ से संपर्क: आपके क्षेत्र के बीएलओ (BLO) कब फॉर्म लेने आएंगे, यह आप उनसे फोन पर या सीधे संपर्क करके जान सकते हैं।

मृत या नए मतदाताओं के लिए क्या करें?

  • मृत मतदाता: यदि परिवार में हाल ही में किसी की मृत्यु हुई है, तो चिंता न करें। मृत मतदाता के नाम का फॉर्म घर पर नहीं दिया जाएगा। बीएलओ उस फॉर्म को अपने पास रखकर उचित कार्यालय में जमा कर देंगे।
  • नए मतदाता: जिन्होंने हाल ही में 18 वर्ष पूरे किए हैं, उनके लिए एक अलग फॉर्म होगा। इसे भरकर वे नए मतदाता के रूप में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं।

विशेष नोट: यदि 2002 की मतदाता सूची में आपका या आपके परिवार के सदस्यों का नाम नहीं है, तो भी फॉर्म (SIR Form) मिलने पर इसे अवश्य जमा करें। फॉर्म के निचले हिस्से को खाली छोड़ दें। जमा करने के बाद आपका नाम ड्राफ्ट रोल में शामिल किया जाएगा और बाद में आपके पते पर एक नोटिस भेजा जाएगा। तब निर्दिष्ट 11 दस्तावेजों में से कोई भी एक जमा करने पर समस्या हल हो जाएगी।

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