इंतजार हुआ लंबा! 12,514 पदों पर भर्ती का मामला कोर्ट में, न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा का फैसला- ‘केस हल होने तक नियुक्ति नहीं’
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर स्कूल सर्विस कमीशन (SSC) ने कक्षा XI और XII के शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है, लेकिन नियुक्ति को लेकर अनिश्चितता बरकरार है। परिणाम घोषित होने के दिन ही, कलकत्ता हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की बेंच में एक मामले के कारण यह भर्ती प्रक्रिया रुक गई है।
अतिरिक्त अंकों पर विवाद
यह मामला SSC भर्ती परीक्षा में अतिरिक्त 10 नंबर दिए जाने को लेकर दायर किया गया था। कमीशन ने 5 साल से अधिक पढ़ाने का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को अतिरिक्त 10 अंक (प्रति वर्ष 2 अंक) देने का फैसला किया था। आवेदकों ने इस पर आपत्ति जताई, खासकर उन उम्मीदवारों को जिनके पैनल पहले रद्द हो चुके हैं, उन्हें अनुभव के आधार पर अतिरिक्त अंक क्यों दिए जाएं? नए परीक्षार्थियों में इस निर्णय को लेकर चिंता है, जिसके चलते वे हाईकोर्ट पहुंचे।
न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा का निर्देश
कलकत्ता हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने निर्देश दिया है कि, भले ही परीक्षा परिणाम प्रकाशित हो गया हो, लेकिन इसका भविष्य इस लंबित मामले के परिणाम पर निर्भर करेगा। मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर को होनी है। अदालत के इस निर्देश के कारण, 12,514 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया फिलहाल थम गई है।
शिक्षामंत्री ब्रात्य बसु का ऐलान
परिणाम जारी होने के तुरंत बाद, राज्य के शिक्षामंत्री ब्रात्य बसु ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि यह परिणाम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मार्गदर्शन में पारदर्शिता के साथ आयोजित परीक्षा के बाद आया है, और दिसंबर तक नई नियुक्तियों को साकार करने की दिशा में यह एक अनूठी प्रगति है। उन्होंने नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों को भी आश्वासन दिया कि राज्य सरकार उनके साथ है और भर्ती प्रक्रिया में हर कदम पारदर्शिता से उठाया जाएगा।
हालांकि, शिक्षामंत्री के इस आश्वासन के बावजूद, कोर्ट के निर्देश ने भर्ती प्रक्रिया में नई जटिलता पैदा कर दी है। इस स्तर की परीक्षा में कुल 2 लाख 29 हजार 606 उम्मीदवार शामिल हुए थे।