ज़हरीले कफ सिरप से बच्चों की मौत पर केंद्र सख्त: अब स्कैन कर तुरंत करें शिकायत, जारी हुआ हेल्पलाइन नंबर

मध्य प्रदेश और राजस्थान में ज़हरीले कफ सिरप से कम से कम 20 बच्चों की मौत की गंभीर शिकायतों के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय हरकत में आ गया है। अब दवाओं की गुणवत्ता या साइड इफेक्ट को लेकर किसी भी तरह के संदेह या समस्या होने पर सीधे शिकायत दर्ज कराने की सुविधा शुरू की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन फार्माकोविजिलेंस कमीशन ऑफ इंडिया (PvPI) ने देश की सभी दवा दुकानों (थोक और खुदरा) पर एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर (1800 180 3024) और एक क्यूआर कोड प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है।
इस क्यूआर कोड को स्कैन करने पर एडवर्स ड्रग रिएक्शंस मॉनिटरिंग सिस्टम (ADRMS) का पोर्टल खुल जाएगा, जहां शिकायतकर्ता डिजिटल फॉर्म भरकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। फॉर्म में दवा की कंपनी, बैच नंबर और साइड इफेक्ट्स जैसे ज़रूरी विवरण भरने होंगे। चिकित्सकों ने इस कदम का स्वागत करते हुए इसे “सही पहल” बताया है। इस व्यवस्था से नागरिकों को संदिग्ध दवाओं के खिलाफ आवाज़ उठाने का एक बड़ा सुरक्षा कवच मिला है, जिससे दवा की गुणवत्ता पर निगरानी और मजबूत होगी।