PF खाताधारकों के लिए खुशखबरी! समस्या समाधान के लिए EPFO लाया ‘निधि २.०’ – २७ नवंबर को देशभर में लगेगा विशेष कैंप

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने लाखों खाताधारकों की सुविधा के लिए एक बड़ी पहल की है। 27 नवंबर, 2025 को, EPFO ‘निधि 2.0’ नामक एक विशेष अभियान शुरू कर रहा है, जो देश के सभी जिलों में आयोजित किया जाएगा। इसके माध्यम से पीएफ ग्राहकों को अब छोटी-छोटी समस्याओं के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

‘निधि २.०’ क्या है और क्यों?

‘आज़ादी का अमृत महोत्सव’ के तहत शुरू किए गए इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पीएफ सदस्यों, पेंशनभोगियों और यहां तक कि नियोक्ताओं की सभी समस्याओं का समाधान एक ही छत के नीचे करना है।

  • समस्या समाधान का अवसर: केवाईसी (KYC) समस्याएँ, नाम सुधार का झंझट, या ऑनलाइन शिकायतों का निपटारा—किसी भी समस्या के लिए ग्राहकों को सीधे इन शिविरों में आने का आह्वान EPFO ने किया है।
  • जागरूकता बढ़ाना: यह न केवल समस्याओं का समाधान करेगा, बल्कि ईपीएफओ की नई योजनाओं और सेवाओं के बारे में जागरूकता भी बढ़ाएगा। जो लोग तकनीकी जटिलताओं के कारण अपने पीएफ फंड को निकालने में अटके हुए हैं, उनके लिए यह एक सुनहरा मौका है।

पेंशन और निकासी के नए नियम:

पीएफ खाताधारकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण नए नियम लागू किए गए हैं, जिन्हें शिविर में आने से पहले जानना आवश्यक है:

  • पेंशन पात्रता: ईपीएस पेंशन के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम १० साल की सेवा और योगदान आवश्यक है।
  • पेंशन की समय सीमा: आमतौर पर पेंशन 58 साल की उम्र में शुरू होती है। हालांकि, गंभीर वित्तीय संकट या जल्दी सेवानिवृत्ति की स्थिति में 50 साल की उम्र के बाद भी आवेदन किया जा सकता है, लेकिन इससे पेंशन की राशि कम हो जाएगी
  • बेरोजगारी में निकासी: नए प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति नौकरी छोड़ने के बाद लंबे समय तक बेरोजगार रहता है, तो वह दो महीने के बाद अपनी पेंशन (EPS) राशि नहीं निकाल पाएगा। अब उन्हें ३६ महीने या तीन साल तक इंतजार करना होगा। सरकार का तर्क है कि यह कदम कर्मचारियों की दीर्घकालिक सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

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