SIR फॉर्म जमा न करने पर क्या वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा? अंतिम तिथि बढ़कर हुई ११ दिसंबर, लेकिन इसके बाद भी मिलेगा मौका
उत्तर प्रदेश सहित नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची का विशेष सघन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। SIR फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि ४ दिसंबर से बढ़ाकर ११ दिसंबर कर दी गई है।
जिन मतदाताओं ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, उन्हें डर है कि यदि वे निर्धारित तिथि तक फॉर्म नहीं भर पाए, तो क्या उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा और क्या कोई जुर्माना लगेगा।
फॉर्म न भर पाने पर क्या होगा?
१. मसौदा सूची से नाम हटेगा: यदि कोई मतदाता ११ दिसंबर तक SIR फॉर्म जमा करने में विफल रहता है, तो उनका नाम मसौदा (Draft) वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा।
२. जुर्माना नहीं, लेकिन प्रक्रिया बदलेगी: चुनाव आयोग द्वारा कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। हालांकि, नाम जोड़ने की प्रक्रिया बदल जाएगी।
मसौदा सूची जारी होने के बाद भी नाम जोड़ने का अवसर:
यदि आपका नाम मसौदा वोटर लिस्ट से हट जाता है, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग ने नाम जोड़ने के लिए दावा और आपत्ति (Claims and Objections) दाखिल करने की समय सीमा निर्धारित की है।
- मसौदा सूची जारी: नए शेड्यूल के अनुसार, मसौदा वोटर लिस्ट १६ दिसंबर को जारी की जाएगी (जो पहले ९ दिसंबर को होने वाली थी)।
- दावा-आपत्ति अवधि: मतदाता जनवरी २०२६ तक इस अवधि में वोटर लिस्ट में अपना नाम फिर से जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन का तरीका:
- इस अवधि में, आपको चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार निर्धारित समय के भीतर फॉर्म ६ (वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए) भरकर शिकायत दर्ज करनी होगी।
- या, आप चुनाव आयोग की वेबसाइट से फॉर्म ६ डाउनलोड करके अपना पूरा विवरण जमा कर सकते हैं।
नाम जोड़ने की प्रक्रिया और नियम:
- सुनवाई और सत्यापन: आपकी शिकायत या आवेदन के बाद, आपके मामले की सुनवाई होगी और दस्तावेजों की सत्यता की जांच की जाएगी।
- पात्रता सिद्ध करना: १६ दिसंबर को मसौदा सूची जारी होने के बाद आवेदन करने पर, आपको मतदाता पंजीकरण अधिकारी (ERO) के सामने अपनी पात्रता सिद्ध करनी होगी। यदि आप अपनी पात्रता साबित नहीं कर पाते हैं, तो आपका नाम अंतिम वोटर लिस्ट से हटाया जा सकता है।
- अंतिम सूची: आपके आवेदन की सत्यता सत्यापित करने के बाद, चुनाव आयोग आपका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ सकता है और एक नया EPIC कार्ड जारी कर सकता है। यह अंतिम वोटर लिस्ट १४ फरवरी को प्रकाशित की जाएगी।
संक्षेप में, भले ही SIR फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि ११ दिसंबर है, लेकिन नाम छूटने पर दावा और आपत्ति की अवधि के दौरान आवेदन करके वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने का अवसर अभी भी है।