कुत्ते ने काटा तो सीधे जेल जाएंगे मालिक! देहरादून में पालतू जानवरों को लेकर सख्त कानून लागू
December 17, 2025

देहरादून नगर निगम ने ‘श्वान लाइसेंस उपविधि-2025’ के तहत नियमों को कड़ा कर दिया है। अब पालतू कुत्ते के काटने पर मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और कुत्ता जब्त किया जा सकता है। पिटबुल और रॉटवीलर जैसी आक्रामक नस्लों के लिए लाइसेंस के साथ नसबंदी प्रमाण पत्र देना अब अनिवार्य होगा।
नियमों के मुताबिक, सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने या रात में कुत्ते के लगातार भौंकने पर भी मालिक को जुर्माना भरना होगा। सामान्य कुत्तों के लिए पंजीकरण शुल्क 500 रुपये और आक्रामक नस्लों के लिए 2,000 रुपये तय किया गया है। जहां भाजपा ने इसे जनहित में बताया है, वहीं कांग्रेस ने आवारा कुत्तों के मुद्दे पर निगम को घेरा है।