पुरानी गाड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

पुरानी गाड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बड़ा बदलाव किया है। अब वाहनों के खिलाफ कार्रवाई उनकी उम्र के आधार पर नहीं, बल्कि उनके उत्सर्जन मानक के आधार पर होगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि BS-IV से नीचे के मानक वाले वाहनों पर ही अब सख्ती बरती जाएगी।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि टोल प्लाजा पर लगने वाला जाम हवा को जहरीला बना रहा है। कोर्ट ने एमसीडी को अस्थायी रूप से टोल बंद करने पर विचार करने का निर्देश दिया। साथ ही, निर्माण कार्य रुकने से प्रभावित मजदूरों के बैंक खातों में सीधी आर्थिक मदद भेजने का आदेश दिया है।

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