बांग्लादेशी मछली खाने वाले सावधान! बिना कागजात सप्लाई पर रोक, उल्लंघन करने पर होगी जेल

भारतीय बाजारों में अब बांग्लादेशी मछली का स्वाद फीका पड़ सकता है। मेघालय सरकार ने अवैध तरीके से सीमा पार से आने वाली मछलियों के परिवहन, भंडारण और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। प्रशासन का कहना है कि यह कदम सार्वजनिक स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए खतरा: सूत्रों के मुताबिक, मेघालय के सीमावर्ती इलाकों और चोर रास्तों से रोजाना बड़ी मात्रा में बांग्लादेशी मछलियां बिना किसी वैध दस्तावेज के भारत में प्रवेश कर रही थीं। इन मछलियों की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों की कोई जांच नहीं हो रही थी, जिससे स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य को खतरा था। साथ ही, अनियंत्रित तस्करी ने सीमा सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे।
सख्त कानून का इस्तेमाल: पूर्वी खासी हिल्स जिले के कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ (BNSS 2023) की धारा 163 के तहत यह निषेधाज्ञा जारी की है। आदेश के अनुसार, बिना किसी कानूनी कागजात के मछली का स्टॉक करना या बेचना अब अपराध माना जाएगा।
कड़ी कार्रवाई की चेतावनी: मेघालय प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी बाजार या इलाके में इन मछलियों की बिक्री पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और भारी जुर्माना वसूला जाएगा। सीमा व्यापार नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रशासन अब सीमाओं पर अतिरिक्त चौकसी बरत रहा है। इस फैसले के बाद भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में मछली की कीमतों में उछाल आने की संभावना है।