क्रिप्टो निवेश पर सरकार का हंटर! गलत जानकारी दी तो ५ लाख का जुर्माना, हर दिन कटेगी जेब।

क्रिप्टोकरेंसी और डिजिटल एसेट्स में निवेश करने वालों के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट २०२६ में सख्त नियमों का ऐलान किया है। १ अप्रैल, २०२६ से प्रभावी होने वाले इन नियमों के तहत, यदि कोई निवेशक या एक्सचेंज अपने पोर्टफोलियो की सही जानकारी देने में देरी करता है, तो उसे २०० रुपये प्रतिदिन का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा, गलत या भ्रामक जानकारी देने पर ५ लाख रुपये तक के भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सरकार का उद्देश्य क्रिप्टो बाजार में पारदर्शिता लाना और इसे मुख्यधारा की वित्तीय प्रणाली से जोड़ना है।
दूसरी ओर, भारत और अमेरिका के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापार समझौते ने भारतीय उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी दी है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ पीएम मोदी की बातचीत के बाद, ‘मेड इन इंडिया’ उत्पादों पर अमेरिकी टैरिफ घटकर १८% रह गया है। इस डील के चलते भारत में लैपटॉप, स्मार्टफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की कीमतें कम होने की उम्मीद है। हालांकि, इस्पात और रसायनों जैसे कुछ क्षेत्रों पर अभी भी उच्च शुल्क जारी रह सकता है। इस समझौते से न केवल निर्यात बढ़ेगा, बल्कि देश में तकनीकी उपकरणों के दाम भी गिरेंगे, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी।