वोटर लिस्ट में नाम कटने पर भी डाल सकेंगे वोट जानिए चुनाव आयोग का यह खास नियम

वोटर लिस्ट में नाम कटने पर भी डाल सकेंगे वोट जानिए चुनाव आयोग का यह खास नियम

चुनाव आयोग की मसौदा सूची में ‘मृत’ या ‘अनुपस्थित’ घोषित किए जाने के बावजूद मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। एएसडी (ASD) सूची में शामिल लोगों को मतदान केंद्र पर पीठासीन अधिकारी के सामने एक घोषणा पत्र भरना होगा। पहचान के सटीक प्रमाण प्रस्तुत करने और सत्यापन के बाद ही उन्हें वोट देने की अनुमति दी जाएगी।

अंतिम मतदाता सूची 28 फरवरी को प्रकाशित होगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि नामांकन के दिन तक नाम जोड़े जा सकते हैं। यदि किसी वैध मतदाता का नाम हटाया जाता है, तो उसे सूचित किया जाएगा। हालांकि, गलत जानकारी देने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान भी रखा गया है।

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