बेलडांगा हिंसा: बंगाल पुलिस और NIA में ठनी! केस डायरी न देने पर हाईकोर्ट पहुंची केंद्रीय एजेंसी

मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में हुई हिंसा की जांच को लेकर पश्चिम बंगाल पुलिस और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) के बीच खींचतान बढ़ गई है। एनआईए ने कलकत्ता हाईकोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है कि राज्य पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रही है और मामले की ‘केस डायरी’ हस्तांतरित करने में देरी कर रही है।

कोर्ट का सख्त रुख: कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई अब आगामी मंगलवार (२४ फरवरी) को करेगी। इससे पहले विशेष एनआईए अदालत ने राज्य पुलिस की कड़ी आलोचना करते हुए आदेश दिया था कि २६ फरवरी तक हर हाल में केस डायरी एनआईए को सौंप दी जाए। जज ने यह भी साफ किया कि गिरफ्तार किए गए ३१ आरोपियों को कोर्ट में पेश करने की जिम्मेदारी पुलिस की है, न कि एनआईए की।

क्या था मामला? १६ जनवरी को एक प्रवासी मजदूर की मौत के बाद बेलडांगा में भारी हिंसा भड़क उठी थी। पुलिस ने इस मामले में ३६ लोगों को गिरफ्तार कर यूएपीए (UAPA) जैसी सख्त धाराएं लगाई थीं। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि वह जांच रिपोर्ट की समीक्षा करे और यह तय करे कि क्या इस मामले में यूएपीए लगाना जायज है। एनआईए को अगली सुनवाई में सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी।

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