सड़क हादसे में घायलों की मदद करने पर मिलेंगे २५,००० रुपये! दिल्ली में ‘राह-वीर’ योजना लागू

सड़क दुर्घटनाओं के दौरान मदद के लिए आगे आने वाले नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब राजधानी में किसी सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाने वाले ‘राह-वीर’ को २५,००० रुपये की नकद राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार की ‘राह-वीर’ योजना को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्सर लोग पुलिसिया कार्यवाही या कानूनी पचड़ों के डर से पीड़ितों की मदद करने से कतराते हैं। लेकिन मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, २०१९ की धारा १३४ए के तहत अब मदद करने वालों को पूर्ण कानूनी संरक्षण प्राप्त है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ‘गोल्डन ऑवर’ (हादसे के बाद का पहला घंटा) के भीतर घायलों को इलाज मुहैया कराना है, ताकि मृत्यु दर को कम किया जा सके।

योजना के तहत, चयन के लिए जिला स्तर पर एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें डीएम, पुलिस अधिकारी और सीएमओ शामिल होंगे। पुरस्कृत व्यक्ति को राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इतना ही नहीं, साल भर के १० सर्वश्रेष्ठ राह-वीरों को राष्ट्रीय स्तर पर १ लाख रुपये का विशेष इनाम भी दिया जाएगा। सीएम रेखा गुप्ता ने विश्वास जताया कि इस कदम से दिल्ली की सड़कों पर मानवीय संवेदनाएं और सुरक्षा तंत्र दोनों मजबूत होंगे।

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