शादी का झांसा देकर कुंडली का बहाना बनाना अब भारी पड़ेगा

शादी का झांसा देकर कुंडली का बहाना बनाना अब भारी पड़ेगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाना और बाद में कुंडली न मिलने का बहाना बनाकर मुकर जाना गंभीर अपराध है। अदालत ने एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि बार-बार शादी का आश्वासन देकर संबंध बनाना और फिर पीछे हटना भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के तहत धोखाधड़ी का मामला बनता है।

कोर्ट ने कहा कि हर टूटते रिश्ते को आपराधिक मामला नहीं कहा जा सकता, लेकिन लगातार वादे करके मुकरना स्थिति को बदल देता है। आरोपी जनवरी से न्यायिक हिरासत में है और उसके खिलाफ पहले भी शिकायत दर्ज हुई थी जिसे शादी के भरोसे पर वापस लिया गया था। जस्टिस ने साफ किया कि ऐसी परिस्थितियों में आरोपी को राहत नहीं दी जा सकती।

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