हल्द्वानी जमीन विवाद में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला और बेदखली पर रोक से इनकार

हल्द्वानी जमीन विवाद में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला और बेदखली पर रोक से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हटाने के मामले में बेदखली पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि रेलवे विस्तार के लिए जमीन खाली करना जरूरी है और निवासियों को उसी स्थान पर पुनर्वास का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। हालांकि, हजारों परिवारों के भविष्य को देखते हुए कोर्ट ने मानवीय रुख अपनाया है।

अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे प्रभावित लोगों के पुनर्वास में मदद करें। विशेष रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनकी पात्रता की जांच की जाएगी ताकि उन्हें वैकल्पिक आवास मिल सके। प्रशासन को १८ मार्च से साइट पर कैंप लगाने और ३१ मार्च तक विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया है ताकि पात्र परिवारों का नामांकन सुनिश्चित हो सके।

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