हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी! अब टिकट कैंसिल करने पर मिलेगा पूरा रिफंड, DGCA ने बदला नियम
February 26, 2026

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने विमान यात्रियों के हितों की रक्षा के लिए रिफंड और कैंसिलेशन के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब यात्रियों को टिकट बुक करने के बाद 48 घंटे का ‘लुक-इन पीरियड’ मिलेगा। इस दौरान बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट कैंसिल या बदलाव किया जा सकता है। यह सुविधा तब मिलेगी जब घरेलू उड़ान के लिए कम से कम 7 दिन पहले और अंतरराष्ट्रीय उड़ान के लिए 15 दिन पहले टिकट बुक किया गया हो।
मुख्य बदलाव:
- रिफंड का समय: क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर 7 दिन के भीतर और नकद भुगतान पर तुरंत रिफंड देना होगा।
- नाम में सुधार: बुकिंग के 24 घंटे के भीतर नाम की स्पेलिंग ठीक कराने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा।
- कैंसिलेशन शुल्क: रद्दीकरण शुल्क कभी भी मूल किराए और ईंधन अधिभार (Fuel Surcharge) से अधिक नहीं हो सकता।
- टैक्स रिफंड: अगर टिकट नॉन-रिफंडेबल है, तब भी एयरलाइंस को सरकारी टैक्स और पैसेंजर चार्ज वापस करने होंगे।
ये नए नियम 26 मार्च, 2026 से प्रभावी होंगे।