ट्रंप को लगेगा १२ लाख करोड़ का फटका! ‘अवैध वसूली’ लौटाने का अमेरिकी कोर्ट ने दिया आदेश

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विवादित टैरिफ नीति को कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। मैनहैटन की अंतरराष्ट्रीय व्यापार अदालत ने बुधवार को आदेश दिया कि ट्रंप प्रशासन द्वारा वसूला गया १३० बिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग १२ लाख करोड़ रुपये) का ‘अवैध शुल्क’ संबंधित कंपनियों को वापस किया जाए। कोर्ट ने इसे एक तरह की ‘अवैध वसूली’ करार दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर: पिछले महीने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को अवैध घोषित किया था, क्योंकि यह अमेरिकी कांग्रेस की अनुमति के बिना लगाया गया था। अब व्यापार अदालत ने उसी फैसले को आधार बनाकर पैसा रिफंड करने का आदेश दिया है। जज रिचर्ड ईटन ने यह भी निर्देश दिया कि मालवाहक जहाजों पर लगने वाले अतिरिक्त प्रवेश शुल्क को तुरंत हटाया जाए।

ट्रंप की बढ़ी मुश्किलें: इस फैसले से उन अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को बड़ी राहत मिली है जो पिछले काफी समय से ट्रंप के टैरिफ के बोझ तले दबी थीं। हालांकि व्हाइट हाउस ने कुछ कानूनों के तहत टैरिफ हटाना शुरू किया है, लेकिन कोर्ट का यह सख्त आदेश ट्रंप की आर्थिक नीतियों के लिए एक बड़ी हार माना जा रहा है।

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