CEC की ‘उंगली’ काटने की धमकी! कल्याण बनर्जी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी, क्या जाना होगा जेल?

तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी अपने विवादित बयानों के कारण एक बार फिर कानूनी मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को ‘उंगली काट देने’ की धमकी देने के मामले में बीजेपी ने चुनाव आयोग से औपचारिक शिकायत की है। बीजेपी ने अपनी शिकायत में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की उन धाराओं का जिक्र किया है, जिसके तहत कल्याण बनर्जी को दो साल तक की जेल हो सकती है।
विवाद की जड़: शुक्रवार को कोलकाता के मेट्रो चैनल पर ममता बनर्जी के धरना मंच से कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया कि दिल्ली में एक बैठक के दौरान चुनाव आयुक्त ने मुख्यमंत्री के साथ दुर्व्यवहार किया। उन्होंने मंच से गरजते हुए कहा, “अगर आप मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं होते, तो मैं आपकी वह उंगली काट देता जिससे आपने ममता दीदी को इशारा किया था।” उन्होंने आयुक्त को ‘अमित शाह की दया पर पद पाने वाला’ और ‘मूर्ख’ (गोयार गोबिंद) तक कह डाला।
बीजेपी की शिकायत और कानूनी धाराएं: बीजेपी ने अपनी चिट्ठी में साफ किया है कि एक संवैधानिक संस्था के प्रमुख को इस तरह धमकाना देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला है। उन्होंने निम्नलिखित धाराओं का उल्लेख किया:
- BNS धारा २२४: सरकारी कर्मचारी को चोट पहुंचाने की धमकी देना। सजा: २ साल की कैद।
- BNS धारा ३५१(१): आपराधिक धमकी और सम्मान को ठेस पहुंचाना।
- BNS धारा २२१: सरकारी काम में बाधा डालना। सजा: ३ महीने की जेल या जुर्माना।
बीजेपी का कहना है कि कल्याण बनर्जी ने न केवल व्यक्तिगत अपमान किया है, बल्कि पूरे चुनाव आयोग की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। अब गेंद चुनाव आयोग के पाले में है कि वह अपने प्रमुख को मिली इस धमकी पर क्या रुख अपनाता है।