शादीशुदा पुरुष का लिव-इन रिलेशनशिप अपराध नहीं! इलाहाबाद हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि यदि कोई विवाहित पुरुष किसी वयस्क महिला के साथ आपसी सहमति से लिव-इन रिलेशनशिप में रहता है, तो इसे अपराध नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना अदालत का कर्तव्य है और यह सामाजिक नैतिकता से प्रभावित नहीं होना चाहिए।

मामला क्या है? सहारनपुर के एक जोड़े ने सुरक्षा की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। महिला के परिवार ने उन्हें ‘ऑनर किलिंग’ की धमकी दी थी। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और सहारनपुर एसपी को निर्देश दिया है कि जोड़े को तुरंत सुरक्षा प्रदान की जाए। साथ ही, पुरुष के खिलाफ दर्ज अपहरण के मामले में गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी गई है। मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी।

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