सावधान! बुधवार से सिर्फ आधार से नहीं बनेगा पैन कार्ड, जान लें ये नए नियम

31 मार्च को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के साथ ही कल यानी 1 अप्रैल, बुधवार से देश की बैंकिंग और वित्तीय व्यवस्था में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। ये बदलाव पैन कार्ड के आवेदन से लेकर हाईवे पर लगने वाले टोल टैक्स तक से जुड़े हैं। अगर आप इन बदलावों के प्रति अपडेट नहीं हैं, तो कल से आपको अपनी आर्थिक योजनाओं में कठिनाई हो सकती है।

पैन कार्ड आवेदन में बड़े बदलाव अब तक आधार कार्ड के जरिए पैन कार्ड बनवाना बेहद आसान था, लेकिन 1 अप्रैल, 2026 से यह सुविधा सीमित हो रही है। अब पैन कार्ड के आवेदन के लिए आधार के अलावा अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। साथ ही, अब पैन कार्ड पर नाम का मिलान सीधे आधार डेटा से किया जाएगा, इसलिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपके आधार की जानकारी बिल्कुल सही हो।

SBI क्रेडिट कार्ड और रिवॉर्ड पॉइंट्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के क्रेडिट कार्ड ग्राहकों के लिए कल से रिवॉर्ड पॉइंट्स के रिडेम्पशन नियम बदल रहे हैं। बैंक की वेबसाइट के अनुसार, पॉइंट्स को कैश या स्टेटमेंट क्रेडिट में बदलने की प्रक्रिया अब संशोधित नियमों के तहत होगी, जिसका असर सीधे तौर पर कार्डधारकों के फायदों पर पड़ सकता है।

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR-U) अगर आपने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए रिटर्न दाखिल नहीं किया है या कोई आय छिपा ली है, तो 1 अप्रैल से आप ‘अपडेटेड ITR’ फाइल कर सकते हैं। हालांकि, इसमें आपको न केवल बकाया टैक्स देना होगा, बल्कि भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।

FASTag की बढ़ी हुई कीमतें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने नए वित्त वर्ष के लिए फास्टैग पास की फीस में बढ़ोतरी कर दी है। अब फास्टैग पास के लिए आपको 3,000 रुपये के बजाय 3,075 रुपये देने होंगे। यह नई दरें बुधवार सुबह से लागू हो जाएंगी।

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