DA पर बड़ी खबर: मृतक कर्मचारियों के परिवारों को भी मिलेगा एरियर! 180 दिनों की समय सीमा तय

पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बकाया महंगाई भत्ते (DA) को लेकर नई नियमावली जारी की है। राज्य सरकार ने जनवरी 2016 से दिसंबर 2019 तक के बकाया डीए का भुगतान एकमुश्त करने की घोषणा की है। इस फैसले से विशेष रूप से पेंशनभोगियों और मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को बड़ी राहत मिलने वाली है।
किसे मिलेगा नकद और किसे GPF में? नबन्ना द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, ग्रुप-डी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का बकाया पैसा सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। वहीं, ग्रुप-ए, बी और सी श्रेणी के सेवारत कर्मचारियों का डीए एरियर उनके जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) खाते में जमा किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय मृतक कर्मचारियों को लेकर लिया गया है, जिनके लिए 2008 से 2019 तक का बकाया भुगतान करने का आदेश दिया गया है।
आवेदन की प्रक्रिया और समय सीमा: मृतक कर्मचारियों के नामित व्यक्ति (Nominee) या कानूनी उत्तराधिकारी बकाया राशि के लिए दावा कर सकते हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अधिसूचना जारी होने के 180 दिनों के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है। यदि नामांकित व्यक्ति का नाम पहले से दर्ज है, तो पैसा सीधे उनके खाते में जाएगा। नामांकन न होने की स्थिति में, कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच राशि का वितरण किया जाएगा। डीए की गणना पूरी तरह से HRMS और WBIFMS प्रणाली के माध्यम से की जाएगी ताकि त्रुटि की कोई संभावना न रहे।
नबन्ना ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर: मृतक कर्मचारियों के परिवारों की सहायता के लिए वित्त विभाग ने एक विशेष हेल्पलाइन नंबर 033-22535417 जारी किया है। इसके साथ ही ईमेल सेवा भी शुरू की गई है। भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अगले कुछ दिनों में लाभार्थियों के खातों में राशि पहुंचने की उम्मीद है। गणना के लिए मूल वेतन (बैंड पे + ग्रेड पे) को आधार बनाया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार अंतर राशि जोड़ी जाएगी।