बिजली बिल के नियमों में बड़ा बदलाव: शाम को महंगी और दिन में सस्ती मिलेगी बिजली, आज से नया ‘टाइम ऑफ डे’ टैरिफ लागू

बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए 1 अप्रैल से एक नई व्यवस्था लागू हो गई है। राज्य सरकार ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले ग्राहकों के लिए ‘टाइम ऑफ डे’ (Time Of Day Tariff) नियम को मंजूरी दे दी है। इस नई व्यवस्था के तहत, बिजली की दरें अब घड़ी की सुइयों के हिसाब से बदलेंगी। व्यस्त समय (Peak Hours) में बिजली महंगी होगी, जबकि कम मांग वाले समय (Off-Peak Hours) में भारी छूट मिलेगी।

दिन के तीन अलग-अलग स्लॉट: बिजली विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित नए नियमों के अनुसार, दिन को तीन हिस्सों में बांटा गया है:

  • ऑफ-पीक (सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक): इस दौरान बिजली का उपयोग करने पर सामान्य दर (7.42 रुपये) पर 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी। यानी आपको प्रति यूनिट केवल 5.94 रुपये देने होंगे।
  • पीक आवर्स (शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक): शाम के व्यस्त समय में बिजली के उपयोग पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगेगा, जिससे कीमत बढ़कर 8.16 रुपये प्रति यूनिट हो जाएगी।
  • सामान्य समय (रात 11 बजे से सुबह 9 बजे तक): इस दौरान बिजली की सामान्य दर 7.42 रुपये प्रति यूनिट ही लागू रहेगी।

87 लाख उपभोक्ताओं को होगा फायदा: बिजली विभाग के सचिव मनोज कुमार सिंह के अनुसार, बिहार के लगभग 87 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर ग्राहकों को इस योजना का लाभ मिलेगा। यदि उपभोक्ता दिन के समय भारी उपकरणों का उपयोग करते हैं, तो वे अपने बिल में काफी बचत कर सकते हैं। इसके अलावा, घरेलू (Domestic II) और गैर-घरेलू श्रेणियों के स्लैब को मर्ज करने से प्रति यूनिट 1.53 रुपये तक की कमी आएगी। यह वैश्विक स्तर पर अपनाई जाने वाली प्रणाली है, जो ऊर्जा संरक्षण और लोड प्रबंधन में मदद करती है।

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