सावधान! पैन और आधार में नाम अलग है? बंद हो सकता है आपका पैन कार्ड, सरकार की सख्त चेतावनी

अगर आपके पैन (PAN) और आधार (Aadhaar) कार्ड पर लिखे नाम की स्पेलिंग में थोड़ा भी अंतर है, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन लोगों के इन दोनों दस्तावेजों में नाम मैच नहीं होंगे, उनका पैन कार्ड ‘अमान्य’ (Inoperative) घोषित कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि पैन कार्ड होने के बावजूद आप इसे किसी भी वित्तीय कार्य के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।
पैन कार्ड ब्लॉक होने पर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे। साथ ही, बैंक खाता खोलने, लोन लेने या म्यूचुअल फंड में निवेश करने जैसे कामों में भी भारी दिक्कत आएगी। अक्सर लोग पैन में शॉर्ट नेम (जैसे: Kumar की जगह K.) इस्तेमाल करते हैं, जो अब नहीं चलेगा। आप UIDAI की वेबसाइट पर जाकर आधार में सुधार कर सकते हैं या NSDL/UTIITSL के जरिए पैन कार्ड में नाम ठीक करवा सकते हैं। सुधार के बाद आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर ‘लिंक आधार स्टेटस’ चेक करना न भूलें ताकि भविष्य में कोई परेशानी न हो।