मुंबईवासियों को बड़ी राहत, अब किसी भी स्टाम्प कार्यालय में कराएं संपत्ति का पंजीकरण, खत्म हुई क्षेत्राधिकार की बाधा

‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से, महाराष्ट्र राजस्व विभाग ने एक राजपत्र अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत अब मुंबई में दस्तावेजों का पंजीकरण किसी भी स्टाम्प कार्यालय में किया जा सकता है। इसके साथ ही, क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार की पुरानी बाधा को समाप्त कर दिया गया है।

राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, “मुंबई और इसके उपनगरों में रहने वाले नागरिक, व्यवसायी और कंपनी मालिक अब अपने निवास या व्यवसाय के स्थान की परवाह किए बिना, मुंबई में छह स्टाम्प कार्यालयों में से किसी में भी दस्तावेजों का पंजीकरण (Adjudication of Documents) करा सकते हैं।”

उन्होंने स्पष्ट किया, “अब, मुंबई शहर और इसके उपनगरों के निवासी संपत्ति समझौतों, लीज समझौतों, विरासत विलेखों और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया बोरीवली, कुर्ला, अंधेरी, मुंबई सिटी, और ओल्ड कस्टम हाउस के पास मुख्य स्टाम्प कार्यालय (स्टाम्प डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, प्रवर्तन 1 और 2) सहित किसी भी स्टाम्प कार्यालय में पूरी कर सकते हैं।”

‘एक जिला एक पंजीकरण’ के बाद ‘एक राज्य एक पंजीकरण’ की तैयारी

राजस्व विभाग का यह कदम ‘एक जिला एक पंजीकरण’ योजना शुरू करने के कुछ दिनों बाद आया है, जिससे नागरिकों को जिले में कहीं भी अपने दस्तावेज पंजीकृत करने की सुविधा मिली है। राजस्व विभाग जल्द ही ‘एक राज्य एक पंजीकरण’ लागू करने पर भी विचार कर रहा है, जो नागरिकों को राज्य में कहीं भी पंजीकरण कराने की सुविधा देगा।

स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क राज्य के राजस्व सृजन के प्रमुख स्रोतों में से हैं। राज्य ने 2024-25 में इस मद से ₹60,000 करोड़ जुटाए थे, और 2025-26 के लिए ₹65,000 करोड़ का लक्ष्य रखा है। अकेले मुंबई हर साल स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क से लगभग ₹15,000 करोड़ का योगदान करता है।

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