सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर दी आंशिक छूट, सिर्फ QR कोड वाले ‘ग्रीन क्रैकर्स’ को मिली इजाजत, ई-कॉमर्स सेल पर प्रतिबंध

दिवाली के मौके पर पटाखों पर लगाए गए व्यापक बैन में सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी ढील दी है। कोर्ट ने कई याचिकाओं पर विचार करने के बाद कहा है कि दिवाली समारोह के लिए अस्थायी राहत के तौर पर केवल ‘ग्रीन क्रैकर्स’ (हरित पटाखे) के उपयोग की अनुमति होगी। हालांकि, इसके लिए सख्त नियम और शर्तें लागू की गई हैं।

नए नियम और शर्तें (गाइडलाइन्स):

१. बिक्री के नियम:

  • सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स: केवल वे ही ‘ग्रीन क्रैकर्स’ बेचे जा सकते हैं, जिन पर पहचान और विनियमन के लिए एक क्यूआर (QR) कोड लगा हो।
  • समय सीमा: इन अनुमोदित पटाखों की बिक्री की अनुमति केवल एक सप्ताह के लिए है—यानी आज १५ अक्टूबर से २१ अक्टूबर, २०२५ तक।
  • बिक्री केंद्र: बिक्री केवल नामित, लाइसेंस प्राप्त दुकानों से ही की जा सकती है।
  • ऑनलाइन बैन: ई-कॉमर्स वेबसाइटों के माध्यम से पटाखों की बिक्री पर स्पष्ट रूप से रोक लगा दी गई है।

२. पटाखे फोड़ने का समय:

  • पटाखे जलाने के लिए सख्त समय सीमा तय की गई है। यह समय दिवाली के ठीक एक दिन पहले और दिवाली के दिन ही लागू होगा।
  • समय: सुबह ६:०० बजे से ७:०० बजे तक और रात ८:०० बजे से रात १०:०० बजे तक—यानी कुल ३ घंटे की अनुमति है।

३. नियमों का प्रवर्तन:

  • पुलिस टीम: पुलिस अधिकारियों को नियमों को लागू करने, यादृच्छिक जांच करने और प्रतिबंधित पटाखों को बेचने या उपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए विशेष गश्त दल (special patrolling teams) बनाने का निर्देश दिया गया है।
  • पर्यावरण निगरानी: पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव पर नजर रखने के लिए केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को १८ अक्टूबर से वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) ट्रैक करने और अदालत में एक रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया है।

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