डिपफेक और रिवेंज पॉर्न पर अमेरिका में नया कानून, ट्रम्प के हस्ताक्षर, मेलानिया ने की प्रशंसा
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हाल ही में एक नए विधेयक पर हस्ताक्षर कर उसे कानून का रूप दे दिया है, जो बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षित करेगा और ‘रिवेंज पॉर्न’ तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) द्वारा निर्मित ‘डिपफेक’ सामग्री को इंटरनेट पर पोस्ट करना अवैध घोषित करेगा। प्रथम महिला मेलानिया ट्रम्प ने इस नए कानून को ऑनलाइन बच्चों की सुरक्षा में एक ऐतिहासिक कदम बताया है।
‘टेक इट डाउन एक्ट’ नामक इस नए कानून के तहत, किसी की अनुमति के बिना उसकी निजी या अंतरंग तस्वीरें या वीडियो (चाहे वे असली हों या एआई द्वारा बनाए गए हों) इंटरनेट पर पोस्ट करना अब अपराध माना जाएगा। साथ ही, यदि ऐसी सामग्री की कोई रिपोर्ट करता है, तो विभिन्न प्रौद्योगिकी कंपनियों को इसे 48 घंटों के भीतर हटाना होगा।
‘रिवेंज पॉर्न’ का अर्थ है किसी की व्यक्तिगत या अंतरंग तस्वीरें या वीडियो उसकी अनुमति के बिना प्रकाशित करना। वहीं, ‘डिपफेक पॉर्न’ का तात्पर्य आमतौर पर एआई का उपयोग करके किसी व्यक्ति की नकली या अश्लील तस्वीरें या वीडियो बनाना है।
बीबीसी ने बताया कि इस विधेयक को रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों दलों का मजबूत समर्थन मिला है। हालांकि, कुछ डिजिटल अधिकार संगठनों का कहना है कि कानून का दायरा बहुत व्यापक है। इससे लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित हो सकती है या सेंसरशिप बढ़ सकती है।
राष्ट्रपति ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल में मेलानिया ट्रम्प शुरू से ही इस कानून के पक्ष में सक्रिय थीं। उन्होंने कहा है कि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि बच्चे ऑनलाइन दुर्व्यवहार या बुरे व्यवहार से सुरक्षित रहें। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बताया है कि इस विधेयक को कांग्रेस में पारित कराने में मेलानिया ट्रम्प ने “अत्यंत महत्वपूर्ण” भूमिका निभाई है।
कम सार्वजनिक रूप से सामने आने वाली प्रथम महिला ने इस नए कानून को “एक राष्ट्रीय जीत” बताया है। उन्होंने दावा किया है कि यह कानून “माता-पिता और विभिन्न परिवारों को बच्चों को ऑनलाइन उत्पीड़न से बचाने में मदद करेगा”। मेलानिया ट्रम्प ने आगे कहा, “यह कानून हमारे लिए एक मजबूत कदम है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक अमेरिकी, विशेष रूप से युवा, अपनी तस्वीरों या पहचान के दुरुपयोग से बेहतर ढंग से सुरक्षित रहेंगे।”1
पिछले अप्रैल महीने में अमेरिकी कांग्रेस के निचले सदन में 409-2 वोटों से और फरवरी में सीनेट में सर्वसम्मति से यह कानून पारित हुआ था। मार्च में पहली बार अकेले सार्वजनिक रूप से सामने आकर मेलानिया ट्रम्प ने कांग्रेस सदस्यों से विधेयक पारित करने का अनुरोध किया था। 3 मार्च को विधेयक पर चर्चा के दौरान प्रथम महिला ने कहा था, “यह देखना हमारे लिए बहुत दुखद है कि खराब ऑनलाइन सामग्री, खासकर डिपफेक, को लेकर लड़कियों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।”
बीबीसी ने यह भी बताया है कि रिवेंज और डिपफेक पॉर्न तकनीक का उपयोग हाल के वर्षों में चिंताजनक रूप से बढ़ा है। इसके माध्यम से मशहूर हस्तियों या आम लोगों के चेहरे, खासकर महिलाओं के, पोर्नोग्राफिक वीडियो में जोड़े जा रहे हैं। अभिनेत्री और डीजे पेरिस हिल्टन ने इस विधेयक का समर्थन किया है और इसे “ऑनलाइन अनुमति के बिना तस्वीरें साझा करने पर रोक लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम” बताया है। मेटा, टिकटॉक और गूगल जैसी अमेरिकी प्रौद्योगिकी दिग्गज कंपनियों ने भी इस कानून का समर्थन किया है।
यह नया कानून ऑनलाइन यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार की रोकथाम के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है।