क्या आपका हेल्थ इंश्योरेंस COVID-19 के लिए तैयार है? अभी जानें!

भारत में COVID-19 के मामले 1,000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, और इस महामारी ने हमें सिखाया है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। कोरोना के चरम पर कई लोगों को अस्पताल और इलाज का बहुत अधिक खर्च उठाना पड़ा था, जिसने स्वास्थ्य बीमा की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। लेकिन एक अहम सवाल बना हुआ है: क्या आपकी मौजूदा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में COVID-19 का इलाज शामिल है? इसे समझना बहुत ज़रूरी है, और यह लेख आपको यह जानने में मार्गदर्शन करेगा कि आपकी पॉलिसी में आवश्यक कवरेज है या नहीं।
अपनी कवरेज सुनिश्चित करने के लिए, सबसे पहले अपनी पॉलिसी के कागज़ों को ध्यान से पढ़ें। इन कागज़ों में स्पष्ट रूप से उन बीमारियों और स्थितियों का विवरण होता है जिन्हें “कवरेज” कहा जाता है। “कोविड-19,” “कोरोना वायरस,” या “महामारी” जैसे विशिष्ट शब्दों की तलाश करें। यदि इनमें से कोई भी मौजूद है, तो आपकी पॉलिसी में संभवतः कोविड-19 कवरेज शामिल है। यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि आपने अपनी पॉलिसी कब ली थी। 2020 में, भारत की बीमा नियामक संस्था, IRDAI ने सभी बीमा कंपनियों को स्वास्थ्य पॉलिसियों में कोविड-19 को शामिल करने का आदेश दिया था। इसका मतलब है कि 2020 या उसके बाद खरीदी गई पॉलिसियों में कोविड-19 उपचार को कवर करने की अधिक संभावना है। इसके अतिरिक्त, महामारी के दौरान, कई बीमाकर्ताओं ने विशेष कोविड-19 पॉलिसियां जैसे कि कोरोना कवच पॉलिसी (जिसमें अस्पताल में भर्ती, दवा और परीक्षण शामिल थे) और कोरोना रक्षक पॉलिसी (जो निदान और अस्पताल में भर्ती होने पर एकमुश्त राशि प्रदान करती थी) भी पेश की थीं। इन विशिष्ट पॉलिसियों की अवधि सीमित होती है (जैसे 3.5, 6.5, या 9.5 महीने) और ये केवल कोविड-19 के लिए होती हैं। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि आपकी पॉलिसी कैशलेस सुविधा या रिम्बर्समेंट प्रदान करती है या नहीं। कैशलेस क्लेम में बीमाकर्ता सीधे नेटवर्क अस्पतालों को भुगतान करता है, जबकि रिम्बर्समेंट क्लेम में आपको पहले भुगतान करना होता है और बाद में बीमाकर्ता से धनवापसी प्राप्त करनी होती है। यदि दुर्भाग्य से आपको क्लेम करना पड़े, तो अपने आवश्यक दस्तावेज़ तैयार रखें, जिसमें आपका आरटी-पीसीआर पॉजिटिव रिपोर्ट, अस्पताल में भर्ती और डिस्चार्ज के कागजात, इलाज का बिल, दवाइयों की पर्ची और टेस्ट रिपोर्ट्स शामिल हैं। ये आपके क्लेम को संसाधित करने के लिए अनिवार्य हैं। यदि इन सभी चरणों के बाद भी आप अनिश्चित हैं, तो सटीक जानकारी के लिए अपनी बीमा कंपनी के कस्टमर केयर या अपने एजेंट से संपर्क करने में संकोच न करें।