इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पानोली गिरफ्तार, मुस्लिम भावनाओं को आहत करने का आरोप

इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पानोली गिरफ्तार, मुस्लिम भावनाओं को आहत करने का आरोप

इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पानोली गिरफ्तार: कल 30 मई को एक विवादास्पद कदम के तहत कोलकाता पुलिस ने पुणे के सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट की चौथे वर्ष की कानून की छात्रा शर्मिष्ठा पानोली को दिल्ली स्थित उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। उन्हें सोशल मीडिया वीडियो में दिए गए कुछ बयानों के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, हालांकि उन्होंने वह पोस्ट डिलीट कर दी थी।

उन पर इस्लाम विरोधी टिप्पणियों के कारण धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया है। हालांकि, इस गिरफ्तारी को लेकर व्यापक चर्चा शुरू हो गई है और नेटिज़न्स ने इसमें अवैधता का आरोप लगाया है, क्योंकि उनका आरोप है कि यह कार्रवाई कानूनी नोटिस के बिना की गई है। विभिन्न रिपोर्टों में कहा गया है कि दिल्ली के एक मजिस्ट्रेट ने देर शाम ट्रांजिट रिमांड को मंजूरी दे दी, जिससे कोलकाता पुलिस को 31 मई, 2025 की सुबह पानोली को कोलकाता स्थानांतरित करने के लिए गिरफ्तार करने की अनुमति मिल गई।

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मुस्लिम भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पानोली

क्या हुआ?

विवाद की शुरुआत 14 मई को पानोली के एक वीडियो से हुई, जो पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारतीय सेना की कार्रवाई के बारे में एक पाकिस्तानी फॉलोअर के सवाल के जवाब में पोस्ट किया गया था। इसमें उन्होंने इस्लाम धर्म और पैगंबर हज़रत मोहम्मद के बारे में भड़काऊ और अपमानजनक टिप्पणी की थी। यह वीडियो वायरल होते ही पानोली को जान से मारने और बलात्कार की धमकी सहित भारी आलोचना का सामना करना पड़ा। यहां तक कि हैशटैग #ArrestSharmishta एक्स पर ट्रेंड करने लगा, नेटिज़न्स, विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की। इसके बाद 15 मई को पानोली ने एक्स पर माफी मांगते हुए लिखा, “मैं यहां अपनी असीम निराशा व्यक्त करती हूं, जो कुछ भी कहा गया वह मेरी निजी राय है और मैं कभी जानबूझकर किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसलिए यदि कोई आहत हुआ है तो मुझे उसके लिए खेद है। मैं सहयोग और समझ की उम्मीद करती हूं। इसके बाद से, मैं अपनी सार्वजनिक पोस्ट में सतर्क रहूंगी। एक बार फिर, कृपया मुझे क्षमा करें।” इसके बाद उन्होंने वह विवादास्पद वीडियो डिलीट कर दिया। एक अलग पोस्ट में, पानोली ने स्पष्ट किया कि उनका बयान ट्रोलिंग और ‘कट्टरपंथी पाकिस्तानी आतंकवादियों’ से मिल रही धमकियों के जवाब में था। जिसमें उन्होंने अपनी देशभक्ति व्यक्त करते हुए लिखा, “मेरे लिए मेरा देश पहले आता है।” उनकी सार्वजनिक माफी के बावजूद, महाराष्ट्र पुलिस ने 20 मई को उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 196 (धार्मिक समुदायों के बीच घृणा या शत्रुता को बढ़ावा देना), 299 (धार्मिक भावनाओं का अपमान करने के इरादे से), और 353 (सार्वजनिक क्षति) के तहत प्राथमिकी दर्ज की। यह मामला तब और बढ़ गया जब ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) नेता वारिस पठान ने सार्वजनिक रूप से उनकी गिरफ्तारी की मांग की।

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