सेना का अपमान नहीं, राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट का कड़ा संदेश

भारतीय सेना के बारे में अपनी टिप्पणियों के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से फटकार मिली। 2022 में ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान राहुल गांधी ने भारतीय सेना के बारे में जो टिप्पणी की थी, उसके संबंध में उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। लखनऊ की अदालत ने उन्हें तलब किया था और उस समन को रद्द करने की अपील करते हुए राहुल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
बुधवार को हाईकोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए स्पष्ट कर दिया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब भारतीय सेना का अपमान करना नहीं है।
अदालत ने उल्लेख किया कि हालांकि संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (क) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, यह स्वतंत्रता उचित प्रतिबंधों के अधीन है। भारतीय सेना का अपमान करने वाले बयान इस स्वतंत्रता में शामिल नहीं हैं। बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने राहुल के खिलाफ उत्तर प्रदेश में यह मानहानि का मुकदमा दायर किया था।