दृष्टिबाधित भी ले सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस? जानें क्या है नियम
June 24, 2025

भारत में कलर ब्लाइंडनेस वाले व्यक्तियों को भी ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकता है, बशर्ते उनकी सामान्य दृष्टि ठीक हो। मोटर वाहन अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति रंगों को पहचानने में कठिनाई के बावजूद सड़क संकेतों, वाहनों और यातायात को स्पष्ट रूप से देख सकता है, तो उसे ड्राइविंग के लिए अयोग्य नहीं माना जाता। हालांकि, उन्हें यातायात बत्तियों और रंग-आधारित संकेतों को समझने में अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ सकती है।
ऐसे आवेदकों के लिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य है, खासकर भारी वाहन चलाने के लिए। हल्के से मध्यम कलर ब्लाइंडनेस वाले व्यक्ति निजी वाहन चलाने का लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते वे यातायात के सामान्य संकेतों को समझने में सक्षम हों। आवेदन करते समय अपनी स्थिति स्पष्ट रूप से बताना महत्वपूर्ण है।