ईपीएफओ का बड़ा फैसला, घर की मरम्मत के लिए अब बिना दस्तावेज निकालें पीएफ का पैसा

पीएफ खाताधारकों के लिए बड़ी खबर है। अब घर की मरम्मत के लिए पीएफ से पैसे निकालने के लिए किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने नियमों में बदलाव किया है, जिसके तहत ग्राहक अब सिर्फ सेल्फ-डिक्लेरेशन के आधार पर एडवांस ले सकेंगे। इस सुविधा के लिए सॉफ्टवेयर में भी जरूरी बदलाव किए गए हैं। पहले घर बनाने के लिए एडवांस लेने के बाद मरम्मत के लिए दोबारा एडवांस लेने पर कई दस्तावेज जमा करने पड़ते थे।
यह सुविधा उन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद होगी जिन्होंने पहले घर बनाने के लिए पीएफ से एडवांस लिया था। अब वे बिना किसी परेशानी के घर की मरम्मत के लिए भी पीएफ से पैसे निकाल सकेंगे। पीएफ विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अब 1 लाख रुपये तक के एडवांस के लिए ‘ऑटो क्लेम सेटलमेंट’ की सुविधा मिलेगी, जिससे प्रक्रिया और भी तेज हो जाएगी।