डाकघर एजेंटों से बीमा प्रीमियम में अधिक वसूली

डाकघर एजेंटों से बीमा प्रीमियम में अधिक वसूली

कोलकाता डाकघर एजेंटों को हर तीन साल में अपनी एजेंसी का नवीनीकरण कराना होता है, जिसके लिए उन्हें बीमा पॉलिसी खरीदनी या नवीनीकृत करनी पड़ती है। यह प्रीमियम एक राष्ट्रीयकृत बीमा कंपनी में जमा किया जाता है। आरोप है कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में एजेंट्स से पहले से तय प्रीमियम से अधिक राशि वसूली जा रही है।

वेस्ट बंगाल स्मॉल सेविंग्स एजेंट्स एसोसिएशन के महासचिव निर्मल दास ने बताया कि विभाग ने पिछले साल ही संबंधित बीमा कंपनी को इस बारे में लिखित में आगाह किया था। मानक एजेंसी सिस्टम के लिए ₹100 और महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना के लिए ₹250 का प्रीमियम निर्धारित है, जिस पर जीएसटी लागू है। हालांकि, एजेंटों से ₹300 से ₹800 तक वसूले जा रहे हैं, जिससे हजारों एजेंट परेशान हैं।

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