अजा-अजजा मामले में आरोपित को छोड़ने पर जज का अधिकार छीना, पटना हाईकोर्ट ने प्रशिक्षण पर भेजने का दिया आदेश

अजा-अजजा मामले में आरोपित को छोड़ने पर जज का अधिकार छीना, पटना हाईकोर्ट ने प्रशिक्षण पर भेजने का दिया आदेश

बिहार में एक न्यायाधीश द्वारा एससी-एसटी से जुड़े आपराधिक मामले में आरोपित को बिना वैधानिक प्रक्रिया के छोड़ने के आदेश को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है. हाईकोर्ट ने इसे आपराधिक प्रक्रिया संहिता का गंभीर उल्लंघन मानते हुए संबंधित विशेष न्यायिक पदाधिकारी को कानून की जानकारी का अभाव बताया. कोर्ट ने सासाराम के विशेष न्यायाधीश, एससी-एसटी के आपराधिक अधिकार तत्काल प्रभाव से वापस लेते हुए उन्हें बिहार न्यायिक अकादमी में प्रशिक्षण के लिए भेजने का निर्देश दिया है.

न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की एकलपीठ ने रोहतास जिले के करगहर थाना कांड संख्या 31/2023 में दर्ज आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि ऐसे पदाधिकारी को बिना उचित प्रशिक्षण के विशेष अदालत का न्यायाधीश बनाना गलत है. साथ ही, अनुसंधानकर्ता को आरोपित को पुनः गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया गया है.

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