यह राज्य कर मुक्त है, चाहे आप कितना भी कमाएं, आपको एक पैसा भी नहीं देना पड़ता

इस टैक्स-फ्री राज्य में आप चाहे जितना कमा लें, आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ता है। आयकर विभाग ने इस साल आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है। समयसीमा नजदीक आ रही है। लोग अपनी आय का ब्यौरा विभाग को सौंप रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा राज्य भी है, जहां आय पर जीरो प्रतिशत टैक्स लगता है? जी हां, सिक्किम में किसी भी व्यक्ति को अपनी आय पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां के मूल निवासियों को संविधान के अनुच्छेद 371(एफ) और आयकर अधिनियम की धारा 10(26AAA) के तहत आयकर से छूट प्राप्त है। 1975 में जब सिक्किम भारत का हिस्सा बना, तो इसकी अपनी प्रशासनिक और कर प्रणाली थी। भारत सरकार ने इन नियमों को बनाए रखने का वादा किया था, जिसके लिए संविधान में अनुच्छेद 371(एफ) जोड़ा गया। आय जिस पर छूट मिलती है इस धारा के कारण सिक्किम के मूल निवासियों को आयकर से छूट मिली थी, जो आज भी लागू है। धारा 10(26AAA) के अनुसार सिक्किम के मूल निवासियों की आय जैसे वेतन, व्यवसाय, शेयरों से लाभ, ब्याज या निवेश पर कोई कर नहीं लगाया जाता है। सिक्किम की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान की रक्षा के लिए यह विशेष प्रावधान किया गया है, जो इसे भारत के अन्य राज्यों से अलग करता है।
जिन लोगों को छूट नहीं है
हालांकि सिक्किम में आय पर कर नहीं लगता है, लेकिन कुछ नियम हैं। यानी वहां के सभी लोगों को छूट नहीं है। केवल वे लोग जो सिक्किम सब्जेक्ट रेगुलेशन, 1961 के तहत पंजीकृत हैं और उस समय पंजीकृत लोगों के वंशज हैं, उन्हें कर से छूट है। नए आने वाले या बाहर से आने वाले लोग इस छूट के हकदार नहीं हैं।