बोधगया मंदिर अधिनियम चुनौती खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने को कहा

बोधगया मंदिर अधिनियम चुनौती खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने बोधगया मंदिर अधिनियम, 1949 को चुनौती देने वाली एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है. शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को संबंधित हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया. न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि वे संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका पर सुनवाई के इच्छुक नहीं हैं.

यह याचिका 1949 के अधिनियम के प्रावधानों को रद्द करने की मांग कर रही थी, जिसका उद्देश्य महाबोधि मंदिर परिसर का बेहतर प्रबंधन करना है. पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने भी इस अधिनियम में संशोधन कर मंदिर का प्रबंधन बौद्धों को सौंपने की मांग की थी. बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का स्थल और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है.

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