शर्मनाक वारदात पर कोर्ट का सख्त रुख, 70 वर्षीय महिला से दुष्कर्म मामले में जमानत खारिज

शर्मनाक वारदात पर कोर्ट का सख्त रुख, 70 वर्षीय महिला से दुष्कर्म मामले में जमानत खारिज

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले की एक अदालत ने पहलगाम में 70 वर्षीय पर्यटक महिला से दुष्कर्म के आरोपी जुबैर अहमद की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने इस घटना को समाज की बीमार मानसिकता और नैतिक पतन का प्रतीक बताते हुए आरोपी को किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया। यह घटना 11 अप्रैल को हुई थी, जब महाराष्ट्र से आईं एक वरिष्ठ महिला पर्यटक पहलगाम के एक होटल में ठहरी हुई थीं, और आरोपी ने उनके साथ दरिंदगी से हमला किया था।

प्रिंसिपल सेशंस जज ताहिर खुर्शीद रैना ने अपने फैसले में कहा कि ऐसे आरोपी को छोड़ना समाज के लिए गलत संदेश होगा और यह एक नजीर बन सकता है। अदालत ने मेडिकल और फॉरेंसिक रिपोर्ट को भी आरोपी के खिलाफ मजबूत सबूत माना, जिससे जुबैर अहमद की दलीलें खारिज हो गईं। कोर्ट ने इस कृत्य पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए इसे समाज के नैतिक मूल्यों पर गहन आत्ममंथन की आवश्यकता बताया।

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