ट्रेन में न ले जाएं ये फल, पकड़े गए तो होगी तीन साल की जेल! जानते हैं कौन सा फल?

भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए कई नियम जारी किए हैं। हर ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा के लिए उचित उपाय भी किए जाते हैं। कुछ मामलों पर प्रतिबंध भी हैं। हालांकि कई यात्रियों को भारतीय रेलवे के नियम पता हैं, लेकिन कई को इनके बारे में जानकारी नहीं है।
चाहे लंबी दूरी की ट्रेन हो या लोकल ट्रेन, भारतीय रेलवे गैस सिलेंडर, चूल्हा, पटाखे, ज्वलनशील पदार्थ, एसिड, चमड़ा लेकर यात्रा करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाता है। अगर कोई यात्री ऐसी चीजों के साथ पकड़ा जाता है तो उसे जेल हो सकती है। यहां तक कि एक तरह का फल, जो हर भारतीय के घर में किसी न किसी तरह से इस्तेमाल होता है, उसे भी ट्रेन में यात्रा करने से मना किया गया है। जानते हैं वो कौन सा फल है?
भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक, सूखे नारियल के साथ ट्रेन में यात्रा करना प्रतिबंधित है। अगर नारियल के छिलके में आग लग जाए तो यह तेजी से फैलती है। यह छिलका भी एक तरह का ज्वलनशील पदार्थ होता है। इसलिए नारियल के साथ यात्रा करना खतरनाक है। नारियल लेकर ट्रेन में चढ़ने पर जेल हो सकती है। इसके अलावा, ट्रेनों में शराब पीना और धूम्रपान करना भी प्रतिबंधित है। अगर कोई यात्री नशे में हंगामा करता है या यात्रियों को परेशान करता है तो उसे छह महीने तक की जेल हो सकती है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। प्रतिबंधित सामान लेकर ट्रेन में चढ़ने पर अगर रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो उसे पूरा मुआवजा देना होगा। उसे छह साल तक की जेल हो सकती है और एक हजार रुपये का जुर्माना भी देना पड़ सकता है।