प्रियदर्शिनी मट्टू केस दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, दोषी संतोष सिंह की रिहाई पर दोबारा विचार का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने 1996 के बहुचर्चित प्रियदर्शिनी मट्टू हत्याकांड में दोषी संतोष कुमार सिंह की समयपूर्व रिहाई की याचिका को खारिज करने के सजा समीक्षा बोर्ड (SRB) के फैसले को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि दोषी में सुधार की गुंजाइश है और बोर्ड को इस मामले पर नए सिरे से विचार करना चाहिए। इसके साथ ही, अदालत ने SRB को दोषियों का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन करने का भी निर्देश दिया है, जो मौजूदा व्यवस्था में शामिल नहीं है।
न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने 14 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। संतोष कुमार सिंह ने 2023 में अपनी रिहाई की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। प्रियदर्शिनी मट्टू की जनवरी 1996 में बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। संतोष कुमार सिंह को 2006 में दिल्ली हाईकोर्ट ने दोषी ठहराया था और सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में उसकी मौत की सज़ा को उम्रकैद में बदल दिया था।