दिल्ली वाहनों पर नए नियम कोर्ट में, AAP ने भी साधा निशाना

दिल्ली वाहनों पर नए नियम कोर्ट में, AAP ने भी साधा निशाना

दिल्ली सरकार के 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन न देने के फैसले को दिल्ली पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत केवल वाहन मालिक या चालक पर ही कार्रवाई की जा सकती है, पेट्रोल पंप संचालकों पर नहीं।

इस बीच, आम आदमी पार्टी ने इस फैसले को 61 लाख परिवारों पर आर्थिक बोझ बताते हुए निशाना साधा है। AAP का कहना है कि यह कदम ऑटोमोबाइल कंपनियों को फायदा पहुंचाने वाला है और दिल्ली सरकार ‘फुलेरा की पंचायत’ की तरह चल रही है।

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