MP में शिक्षा का अधिकार, CM मोहन यादव 20 हजार स्कूलों को देंगे ₹489 करोड़, 8.45 लाख बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति सिंगल क्लिक से
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के अंतर्गत अशासकीय विद्यालयों में निःशुल्क अध्ययनरत बच्चों की 489 करोड़ रुपये की फीस प्रतिपूर्ति की राशि सिंगल क्लिक से सीधे स्कूलों के खातों में अंतरित करेंगे। फीस अंतरण का यह कार्यक्रम 29 सितंबर, 2025 को हरदा जिले के खिरकिया नगर में आयोजित होगा।
राज्य शिक्षा केन्द्र की अपर मिशन संचालक हरसिमरन प्रीत कौर ने बताया कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वर्ष 2023-24 के अशासकीय विद्यालयों के प्रेषित प्रस्तावों पर नियमानुसार पोर्टल से जनरेटेड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के माध्यम से फीस प्रतिपूर्ति की जा रही है। प्रदेश के 20 हजार 652 अशासकीय विद्यालयों में RTE के तहत निःशुल्क अध्ययनरत करीब 8 लाख 45 हजार विद्यार्थियों की फीस की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
19 लाख बच्चे हुए लाभान्वित
मध्य प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के अंतर्गत गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को उनके पड़ोस में स्थित स्कूल की प्रथम प्रवेशित कक्षा की न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटों पर निःशुल्क प्रवेश देने का प्रावधान है। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 8.50 लाख बच्चे अशासकीय स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वर्ष 2011-12 से लागू इस प्रावधान के तहत अब तक लगभग 19 लाख बच्चे लाभान्वित हो चुके हैं। निजी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षण व्यवस्था के एवज में राज्य सरकार द्वारा अब तक लगभग 3 हजार करोड़ रुपये की फीस प्रतिपूर्ति की गई है।