₹२५ लाख तक का लोन, ४% ब्याज दर! योगी सरकार की ‘मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना’ से बनें अपने बिज़नेस के बॉस
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार युवाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में, ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं के लिए ‘मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना’ एक बड़ा अवसर लेकर आई है। इस योजना के तहत, ग्रामीण उद्यमियों को अपना रोज़गार शुरू करने के लिए आसान शर्तों पर अधिकतम ₹२५ लाख तक का ऋण (लोन) प्रदान किया जाता है।
लोन और ब्याज दर में विशेष छूट: इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि सामान्य वर्ग के आवेदकों को सिर्फ ४ प्रतिशत की मामूली ब्याज दर पर लोन मिलता है। वहीं, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को ब्याज दर में और भी अधिक छूट दी जाती है। यह वित्तीय सहायता उन्हें बिना किसी बड़े बोझ के अपना व्यवसाय स्थापित करने में मदद करती है।
पात्रता और आवेदन प्रक्रिया: इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है, जिसकी आयु १८ वर्ष से ५० वर्ष के बीच हो। १८ साल से कम और ५० साल से अधिक उम्र के लोग आवेदन नहीं कर सकते।
लोन के लिए आवेदन प्रक्रिया बेहद सरल है। इच्छुक उम्मीदवार उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन आवेदन का विकल्प भी उपलब्ध है। आवेदन के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, खतौनी और मोबाइल नंबर जैसे दस्तावेज़ों की ज़रूरत होगी। विभागीय जाँच के बाद, ज़िलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित ज़िला स्तरीय टीम लाभार्थियों का चयन करती है और फिर बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत कर दिया जाता है।
यह योजना ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार की ओर प्रेरित कर रही है, जिससे वे न केवल खुद अच्छी कमाई कर सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी रोज़गार के अवसर पैदा कर सकते हैं।