कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत! अब PF का 75% पैसा जब चाहें तब निकाल सकते हैं, EPFO ने बदले नियम

नई दिल्ली: देश के सरकारी और निजी कर्मचारियों के लिए एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) ने एक शानदार खबर दी है। अब से प्रोविडेंट फंड (PF) में जमा कुल राशि का एक न्यूनतम हिस्सा छोड़कर बाकी पूरा पैसा कर्मचारी जब चाहें तब निकाल सकते हैं, जिससे उनकी वित्तीय स्वतंत्रता बढ़ेगी।

EPFO की सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) ने इस नए निकासी नियम को मंजूरी दे दी है। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया और ईपीएफओ कमिश्नर रमेश कृष्णमूर्ति समेत अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया।

नए नियमों में क्या है खास?

  • पैसा निकालने की स्वतंत्रता: अब पीएफ ग्राहक अपने खाते में न्यूनतम 25 प्रतिशत बैलेंस रखते हुए बाकी 75 प्रतिशत राशि किसी भी समय निकाल सकते हैं। पहले, पूरा पैसा केवल रिटायरमेंट के समय ही निकाला जा सकता था। नौकरी छूटने पर पहले 75% और दो महीने बाद शेष 25% निकालने का नियम था।
  • कंपनी और खुद की जमा राशि: इस 75 प्रतिशत राशि में नियोक्ता और कर्मचारी, दोनों द्वारा जमा किए गए हिस्से शामिल होंगे।
  • ब्याज का लाभ: खाते में जो 25 प्रतिशत न्यूनतम राशि बची रहेगी, उस पर भी वार्षिक 8.25 प्रतिशत की दर से ब्याज मिलता रहेगा।

CBT ने पैसा निकालने के नियमों को और सरल बनाने के लिए भी कदम उठाए हैं। नए नियमों में यह भी कहा गया है कि अब ग्राहक पढ़ाई (शिक्षा) के लिए 10 बार और विवाह (शादी) के लिए 5 बार पीएफ से पैसे निकालने की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इससे करियर के दौरान विभिन्न जरूरी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में पीएफ खाता अब और भी सहायक होगा।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *