संभल का मोहन तालाब विवाद: मस्जिद और 80 मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया ‘यथास्थिति’ का आदेश।

संभल शहर का चर्चित मोहन तालाब भूमि विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। नगर प्रशासन की ओर से इस भूमि पर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही थी। कई मकानों और एक मस्जिद पर लाल निशान भी लगाए गए थे। प्रशासन का दावा था कि ये सभी निर्माण तालाब की मूल भूमि पर किए गए हैं।

हालांकि, अब इस पूरे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दखल देते हुए बड़ा आदेश दिया है।

  • कोर्ट का आदेश: हाईकोर्ट ने मोहन तालाब भूमि पर बने लगभग 80 मकानों और एक मस्जिद पर स्टे ऑर्डर (रोक) जारी किया है।
  • स्थिति: हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासनिक कार्रवाई पर फिलहाल विराम लग गया है। कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस भेजकर अगली सुनवाई तक यथास्थिति (Status Quo) बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।

बुलडोजर कार्रवाई पर रोक

हाईकोर्ट के स्टे के बाद किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ या कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे सालों से यहां रह रहे हैं, जबकि प्रशासन इसे तालाब की मूल भूमि बता रहा है। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के स्टे के बाद, इस पूरे विवाद पर अगली सुनवाई तक कोई तोड़फोड़ या कार्रवाई नहीं की जाएगी। मामला अब कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगा।

कोर्ट के आदेश के बाद क्षेत्र में राहत का माहौल

प्रशासन की ओर से लोगों को जारी किए गए नोटिस और लाल निशान के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। अब कोर्ट ने किसी भी कार्रवाई पर स्टे लगा दिया है और अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद क्षेत्र में राहत का माहौल है, वहीं प्रशासन ने कहा है कि वह कोर्ट के आदेशों का पालन करेगा।

बता दें कि इस क्षेत्र में बने 80 घरों को प्रशासन की ओर से अवैध बताया जा रहा था और नोटिस के बाद से बुल्डोजर कार्रवाई का लोगों में डर बना हुआ था। यहां रहने वाले लोगों का कहना है कि वह सालों से यहां रहे हैं और उन्होंने यहां घर अपने पैसों से खरीदे हैं।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *