भारत के अगले CJI जस्टिस सूर्य कांत का बड़ा बयान, “पर्यावरण सहयोग कूटनीति नहीं, अस्तित्व की आवश्यकता!” हिंद महासागर पर श्रीलंका को खास संदेश

कोलंबो: भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश (CJI) बनने जा रहे जस्टिस सूर्य कांत ने हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए भारत और श्रीलंका के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पर्यावरणीय सहयोग “दान या कूटनीति का मामला नहीं है, बल्कि यह अस्तित्व के लिए एक आवश्यकता है।”

श्रीलंका की अपनी तीन दिवसीय यात्रा के दौरान कोलंबो विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, जस्टिस कांत ने दोनों देशों के बीच समुद्रों के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डाला, यह देखते हुए कि वे कभी विश्वास, संस्कृति और विचारों को ले जाने वाली विनिमय की धमनियां थीं।

जस्टिस कांत ने कहा, “यह समय आ गया है कि भारत और श्रीलंका पर्यावरणीय संवैधानिकता के एक क्षेत्रीय मॉडल का नेतृत्व करें।” उन्होंने दोनों राष्ट्रों से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा में उदाहरण पेश करने का आग्रह किया।

उन्होंने यह भी घोषणा की कि न्यायिक संवाद और संस्थागत सहयोग को मजबूत करने के लिए श्रीलंकाई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का एक प्रतिनिधिमंडल इस साल के अंत में या 2026 की शुरुआत में भारत का दौरा करेगा।

भारत और श्रीलंका की पारिस्थितिक निर्भरता को रेखांकित करते हुए, जस्टिस कांत ने चेतावनी दी कि “पाक जलडमरूमध्य (Palk Strait) के शांत फ़िरोज़ी पानी के नीचे पारिस्थितिक भेद्यता के संकेत छिपे हैं—तटों पर बहता तेल रिसाव, साझा गर्म धाराओं के कारण प्रवाल भित्तियों का विरंजन (bleaching), और मछुआरा समुदाय जिनकी आजीविका दो राजधानियों में लिए गए फैसलों पर निर्भर करती है।”

उन्होंने बताया कि पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, जो कभी जैव विविधता के केंद्र थे, अब अत्यधिक मछली पकड़ने, विनाशकारी ट्रॉलिंग और अनियंत्रित तटीय गतिविधियों के कारण गंभीर तनाव में हैं। उन्होंने भारतीय ट्रॉलरों और श्रीलंकाई मछुआरों के बीच बार-बार होने वाले टकराव को “एक गहरी पारिस्थितिक त्रासदी—एक समाप्त संसाधन आधार के लिए प्रतिस्पर्धा” का प्रतीक बताया।

जस्टिस कांत ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों जैसे खारे पानी की घुसपैठ और माइक्रोप्लास्टिक जमाव पर भी प्रकाश डाला और दोनों राष्ट्रों से संयुक्त निगरानी और डेटा साझा करने में शामिल होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, “मजबूत क्षेत्रीय संस्थानों के अभाव में, अदालतें वास्तविक रूप से अंतर-देशीय जवाबदेही के अखाड़े बन जाती हैं।”

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